संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य महिला आयोग में मंगलवार को 19 मामलों की सुनवाई की गयी. रांची से जुड़े अधिकतर मामले जीवन यापन भत्ता दिये जाने, अनुचित संबंध, घरेलू हिंसा से संबंधित थे. आयोग की अध्यक्ष डॉ महुआ माजी और दोनों सदस्य किरण कुमारी और शबनम परवीन की उपस्थिति में मामले सुने गये. रांची के एक मामले में एक महिला के उसके देवर के साथ अवैध संबंध होने पर फैसला दिया गया. महिला के दो बच्चों के दायित्व निर्वहन होने तक देवर को शादी नहीं करने की अंडरटेकिंग ली गयी. एक मुसलिम परिवार की तलाकशुदा महिला को उसके डेढ़ वर्षीय बच्चे को सौंपने और 80 हजार रुपये का भत्ता दिये जाने का फैसला भी आयोग ने दिया. रांची के ही एक अन्य मामले में पीडि़ता के अनुरोध पर उनके पति का स्थानांतरण रांची करने के लिए मानव संसाधन विभाग को अनुरोध करने का फैसला लिया गया. रामगढ़ के एक मामले में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को एक बिल्डर द्वारा तीन फ्लैट नहीं दिये जाने का मामला भी सुना गया.
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महिला आयोग में 19 मामले की हुई सुनवाई
संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य महिला आयोग में मंगलवार को 19 मामलों की सुनवाई की गयी. रांची से जुड़े अधिकतर मामले जीवन यापन भत्ता दिये जाने, अनुचित संबंध, घरेलू हिंसा से संबंधित थे. आयोग की अध्यक्ष डॉ महुआ माजी और दोनों सदस्य किरण कुमारी और शबनम परवीन की उपस्थिति में मामले सुने गये. रांची के एक मामले […]
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