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यौन शोषण के आरोपी को सात साल की सजा

रांची : महिला फास्ट ट्रैक की एजेसी रीता मिश्र की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी रितेश गुप्ता को सात साल का कैद व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 27 सितंबर 14 को अदालत ने उसे दोषी पाया था. मामला दो मार्च […]

रांची : महिला फास्ट ट्रैक की एजेसी रीता मिश्र की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी रितेश गुप्ता को सात साल का कैद व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 27 सितंबर 14 को अदालत ने उसे दोषी पाया था. मामला दो मार्च 2013 तमाड़ थाना क्षेत्र के पुंडीदीरी का है. इस संबंध में युवती के बयान पर तमाड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. युवती ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि रितेश शादी का झांसा देकर दो साल से उसका यौन शोषण कर रहा था.

सरकार को दो सप्ताह की मोहलत

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को जरेडा में हुई वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया. जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी. इससे पूर्व सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. पूर्व में सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट दायर की गयी थी. कहा गया था कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 13 आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है. नौ अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

मामला विभिन्न जिलों से संबंधित है, जांच के लिए तीन माह का समय दिया जाये.

कोर्ट ने जवाब को असंतोषजनक बताते हुए स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजबलाल सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.

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