रांची: राज्य के आइएएस अफसरों को अब नये सिरे से संपत्ति का ब्योरा देना होगा. उनकी संपत्ति का ब्योरा लोकायुक्त को भी भेजा जायेगा. लोकायुक्त भी उनकी संपत्ति का ब्योरा देखेंगे.
पहले सामान्य रूप से सारे आइएएस अफसर संपत्ति का ब्योरा भरते थे, लेकिन लोकपाल एक्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद अब यह लोकपाल/ लोकायुक्त के दायरे में भी आ गया है. लोकपाल एक्ट की अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इससे सभी राज्यों को अवगत करा दिया है.
वहीं झारखंड सरकार को भी इससे संबंधित पत्र भेजा गया है. इसके तहत केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त का काम करेगा. जानकारी के मुताबिक सारे सरकारी सेवक लोकपाल/लोकायुक्त के दायरे में आयेंगे. राज्यों के आइएएस अफसर ही नहीं अन्य सरकारी सेवक भी सरकार के साथ ही लोकायुक्त को अपना ब्योरा देंगे. लोकपाल/लोकायुक्त विधेयक पर राष्ट्रपति ने एक जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किया था. इसके बाद से यह विधेयक अधिनियम बन गया है. इसके दायरे में देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं.