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टोल टैक्स वूसली मामले में जवाब देने का निर्देश

मामला देवघर में टॉल टैक्स वसूलने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को देवघर में एनएच पर वाहनों से टॉल टैक्स वसूलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया. […]

मामला देवघर में टॉल टैक्स वसूलने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को देवघर में एनएच पर वाहनों से टॉल टैक्स वसूलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जनहित याचिका की है. कहा गया कि देवघर में एनएच पर छोटे वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है. बिना रेगुलेटरी कमीशन भी नहीं बना है. उसकी अनुमति के बाद ही वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाना चाहिए.

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