एजेंसियां, इंदौरमकान के विवाद में 38 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल करनेवाले दो सगे भाइयों को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनायी है. दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इकबाल गौरी खान ने मामले में सतीश रघुवंशी तथा उसके छोटे भाई सचिन रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 तथा धारा 452 के तहत दोषी करार देते हुए मंगलवार को यह दंड सुनाया. सतीश और सचिन ने 20 मई 2012 को बाणगंगा क्षेत्र में शोभा रघुवंशी के घर में घुस कर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. अस्पताल में उसका इलाज कई दिनों तक चला था. दोनों मुजरिम शोभा के रिश्तेदार हैं.
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महिला पर तेजाब फेंकनेवालों को सात साल की कैद
एजेंसियां, इंदौरमकान के विवाद में 38 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल करनेवाले दो सगे भाइयों को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनायी है. दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इकबाल गौरी खान ने मामले में सतीश रघुवंशी तथा उसके […]
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