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प्राचार्य से किराया वसूलने का आदेश

सरकारी आवास आवंटित होने के बाद भी रहते थे दूसरे मकान मेंवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पाटलीपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद के तत्कालीन प्राचार्य डॉ अरुण कुमार चौधरी से डेढ़ वर्ष का मकान किराया भत्ता वसूलने का निर्णय लिया है. डॉ चौधरी से सरकार ने 19.7.2010 से लेकर 31.12.2011 तक लिये गये मकान किराया […]

सरकारी आवास आवंटित होने के बाद भी रहते थे दूसरे मकान मेंवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पाटलीपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद के तत्कालीन प्राचार्य डॉ अरुण कुमार चौधरी से डेढ़ वर्ष का मकान किराया भत्ता वसूलने का निर्णय लिया है. डॉ चौधरी से सरकार ने 19.7.2010 से लेकर 31.12.2011 तक लिये गये मकान किराया भत्ता वसूलने को कहा है. स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने इस संबंध में सरकारी राशि का दुरुपयोग करने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप के बाबत निंदान की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में धनबाद के उपायुक्त से जांच रिपोर्ट भी मांगी गयी थी. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि डॉ चौधरी ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराये गये आवास की सुविधा नहीं ली. उन्होंने कॉलेज से दूर एक अन्य मकान में रह कर सरकार से मकान भाड़ा लिया है. मकान किराया भत्ता की निकासी भी उन्होंने उपरोक्त अवधि में की है, जिसकी पुष्टि भी हुई है. धनबाद के उपायुक्त ने 15 नवंबर 2013 को उप विकास आयुक्त की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सभी आरोपों को सही पाया गया था. उपायुक्त की अनुशंसा पर ही यह कार्रवाई की गयी है.

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