जिला परिषद धनबाद ने दाखिल किया जवाबप्रार्थी ने याचिका संशोधन करने व जवाब देने के लिए लिया समयमामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगीमंत्री मो मन्नान मल्लिक ने दायर की है याचिकारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में मंगलवार को धनबाद के कांग्रेस कार्यालय को जिला परिषद द्वारा खाली कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान परिषद की ओर से अधिवक्ता निरंजन सिंह ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कांग्रेस कार्यालय को अतिक्रमणकारी घोषित कर भूखंड खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. अंचलाधिकारी ने भी अतिक्रमण वाद चला कर परिषद के पक्ष में फैसला देते हुए उसकी कार्रवाई की संपुष्टि की है. परिषद के जवाब को देखते हुए प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार ने याचिका में संशोधन करने व प्रतिवादी के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो मन्नान मल्लिक ने याचिका दायर की है. उन्होंने जिला परिषद की कार्रवाई को चुनौती दी है. जिला परिषद ने 29 मार्च 2011 को कांग्रेस कार्यालय को सील किया था. कांग्रेस कार्यालय के कब्जे में है 54 डिसमिल जमीनधनबाद की हृदयस्थली हीरापुर की 54 डिसमिल जमीन कांग्रेस कार्यालय के कब्जे में है. यह जमीन खाता नंबर- 140, प्लॉट संख्या-3217 की है. सुप्रीम कोर्ट में होगी 28 अक्तूबर को सुनवाईसुप्रीम कोर्ट में कोयलांचल सहकारी गृह निर्माण समिति की याचिका (एसएलपी संख्या- 7998/2013) पर सुनवाई के बाद जिला परिषद ने 207 अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार की है. परिषद ने कब्जा करनेवालों के खिलाफ अतिक्रमण वाद चलाने के लिए अंचलाधिकारी को पत्र लिखा था. मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर 2014 को होगी.
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कांग्रेस कार्यालय के मामले में सुनवाई
जिला परिषद धनबाद ने दाखिल किया जवाबप्रार्थी ने याचिका संशोधन करने व जवाब देने के लिए लिया समयमामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगीमंत्री मो मन्नान मल्लिक ने दायर की है याचिकारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में मंगलवार को धनबाद के कांग्रेस कार्यालय को जिला परिषद द्वारा खाली कराने […]
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