अहमदाबाद. गुजरात हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर गुरुवार को गुजरात सरकार तथा अदाणी पावर लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. याचिका में अदाणी पावर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में पर्यावरण को कथित नुकसान का आरोप लगाया गया है. मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य व न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की पीठ ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा अदाणी पावर को नोटिस जारी किये हैं. इनसे आरोपों पर अपने जवाब 21 अगस्त तक देने को कहा गया है.
गुजरात सरकार-अदाणी पावर को नोटिस
अहमदाबाद. गुजरात हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर गुरुवार को गुजरात सरकार तथा अदाणी पावर लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. याचिका में अदाणी पावर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में पर्यावरण को कथित नुकसान का आरोप लगाया गया है. मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य व न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की पीठ ने वन एवं […]
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