नयी दिल्ली. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक के 40 लाख रुपये से अधिक के बीमा दावे को खारिज कर दिया है. यह दावा कोल्ड स्टोरेज में रखे आलुओं को नुकसान को लेकर किया गया था. आयोग ने बीमित वस्तुओं की उचित देखभाल नहीं करने के ‘सामान्य’ प्रवृत्ति की आलोचना की है. यूपी की फर्म जायसवाल कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्टरी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ यह दावा किया था.
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कोल्ड स्टोरेज का बीमा दावा खारिज
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक के 40 लाख रुपये से अधिक के बीमा दावे को खारिज कर दिया है. यह दावा कोल्ड स्टोरेज में रखे आलुओं को नुकसान को लेकर किया गया था. आयोग ने बीमित वस्तुओं की उचित देखभाल नहीं करने के ‘सामान्य’ प्रवृत्ति की […]
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