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2जी : राजा, कनिमोझी की जमानत पर आदेश 20 तक टला

नयी दिल्ली. 2जी मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने मनी लांडरिंग के आरोप का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई तथा अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश बुधवार को 20 अगस्त तक टाल दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने इनके खिलाफ 2जी घोटाले से संबद्ध मनी लांडरिंग […]

नयी दिल्ली. 2जी मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने मनी लांडरिंग के आरोप का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई तथा अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश बुधवार को 20 अगस्त तक टाल दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने इनके खिलाफ 2जी घोटाले से संबद्ध मनी लांडरिंग रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किये हैं. सीबीआइ के विशेष जज ओपी सैनी ने जमानत याचिकाओं पर फैसला 22 जून को छह अगस्त तक सुरक्षित रखा था. उन्होंने कहा, ‘चूंकि आदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दस्तावेज बहुत विशाल है, इसकी घोषणा 20 अगस्त को की जायेगी.’ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांडरिंग कानून के तहत इस मामले में 10 व्यक्ति और नौ फर्म के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किये हैं. उसका कहना है कि डीएमके के कलईगनार टीवी को दिया 200 करोड रुपये किसी जायज सौदे के तहत नहीं, डीबी समूह की कंपनियों के लिए दूरसंचार लाइसेंस जारी किये जाने के एवज में ‘घूस’ था.

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