11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : मार्बल व्यवसायी हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

रांची : फिरौती के लिए मार्बल व्यवसायी का अपहरण अौर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त कृष्ण मोहन झा उर्फ अभय उर्फ धनंजय उर्फ काली झा को एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर नौ माह […]

रांची : फिरौती के लिए मार्बल व्यवसायी का अपहरण अौर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त कृष्ण मोहन झा उर्फ अभय उर्फ धनंजय उर्फ काली झा को एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला सुखदेवनगर पंडरा थाना कांड संख्या 126/16 से संबंधित है.
जानकारी के मुताबिक मामले में सूचक मंजू मंडल ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 29 फरवरी 2016 को एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को जगुआर का इंस्पेक्टर बता कर उनके पति राजू मंडल को अपने साथ लेकर गया था. उस व्यक्ति ने कहा था कि जगुआर में मार्बल का काफी काम है. साथ ही उसके घर में भी मार्बल का काम करना है चल कर देख लो.
देर शाम फोन आया कि राजू मंडल का अपहरण कर लिया गया है. इसके बाद एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गयी. परिजनों ने इतनी राशि देने में असमर्थता जतायी. इसके बाद अपहरणकर्ता चार लाख रुपये पर सहमत हुए. हालांकि कुछ दिनों बाद राजू मंडल की लाश टंडवा के खरपतना जंगल से मिली. इस मामले के मुख्य अभियुक्त कृष्ण मोहन झा को 29 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार किया गया.
मामले में सूरज कुमार साहू, बुलाकी साव, गोविंद राणा सहित कामेश्वर उरांव भी आरोपी थे. कृष्ण मोहन झा माअोवादी संगठन में रह चुका है. उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 11 केस दर्ज है. उस पर अपराध नियंत्रण कानून सीसीए भी लगाया गया 4था. इस वाद में अभियोजन की अोर से 10 गवाही दर्ज करायी गयी. अभियोजन की अोर से एपीपी परमानंद यादव ने पैरवी की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें