रांची : झारखंड में जब्त हथियार को नष्ट करने की दिशा में विधिपूर्वक कार्रवाई करने के लिए सरकार ने स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो (एसबीएफ) गठित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. जिला स्तर पर जिला फायर आर्म्स ब्यूरो (डीएफयू) का गठन किया जायेगा. एसबीएफ के अध्यक्ष सीआइडी के आइजी या डीआइजी रैंक के अधिकारी होंगे. स्पेशल ब्रांच के एक डीआइजी या एसपी रैंक के अधिकारी इसके मेंबर होंगे.
इसके अलावा दूसरे विभाग से एक- एक अधिकारी इसके मेंबर होंगे. पुलिस मुख्यालय का काम होगा कि वह अार्मोरर सहित अन्य कर्मी एसबीएफ को प्रदान करे. जिला स्तर पर गठित डीएफयू के अध्यक्ष एडीएम या एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे. इसके अलावा डीएसपी रैंक के अधिकारी और पीपी व सीनियर एडिशनल पीपी इसके मेंबर होंगे. डीएफयू, एसबीएफ के नियंत्रण में काम करेगा. डीएफयू को संबंधित जिला के डीसी और एसपी आवश्यक संसाधन और मैनपावर उपलब्ध करायेंगे.
उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले जब्त हथियार को नष्ट करने के लिए पुलिस के स्तर से कोई नियमावली या सिस्टम तैयार नहीं किया गया था. लेकिन जब मामला न्यायालय के संज्ञान में आया तब कोर्ट ने फायर आर्म्स ब्यूरो गठित करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राज्य स्तर पर स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो और जिला स्तर पर जिला फायर आर्म्स ब्यूरो तैयार करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया था. प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद इसके गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है.
- प्रत्येक जिले में गठित डीएफयू का काम होगा कि वह जब्त हथियार के बारे में विस्तृत ब्योरा तैयार करे.
- डीएफयू का काम होगा कि वह प्राथमिकी के अनुसार थाना में जब्त हथियार को अपनी अभिरक्षा में लेकर रखे.
- जब्त हथियार को नष्ट करने के संबंध में डीएफयू के स्तर से एसबीएफ को अनुशंसा की जायेगी.