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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक पत्नी की जमानत रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

नयी दिल्ली/रांची: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह शर्तों का उल्लंघन करने पर 2016 के दंगा मामलों में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द कर सकता है. शीर्ष अदालत ने दंपती से सुनवाई की अगली तारीख पर इस बारे में दलीलें देने को […]

नयी दिल्ली/रांची: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह शर्तों का उल्लंघन करने पर 2016 के दंगा मामलों में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द कर सकता है. शीर्ष अदालत ने दंपती से सुनवाई की अगली तारीख पर इस बारे में दलीलें देने को कहा कि दंगा मामलों में उन्हें दी गयी जमानत को रद्द क्यों न कर दिया जाये?

न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि दंपती को इस मामले में और स्थगनादेश नहीं दिये जायेंगे. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की. पीठ ने दंपती के वकील से कहा, अगर यह पाया गया कि आपने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है तो हम जमानत रद्द कर देंगे. अगली तारीख पर इस बिंदु पर दलीलें तैयार करके आइये कि आपकी जमानत क्यों नहीं रद्द कर दी जाये. सुनवाई की शुरुआत में, झारखंड सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता तपेश कुमार सिंह ने कहा कि दोनों आरोपियों ने शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल 15 दिसंबर को अपने आदेश में लगायी जमानत शर्तों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि साव के खिलाफ दर्ज 11 मामलों में निचली अदालत ने आरोप तय नहीं किये क्योंकि वह शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए.

सिंह ने कहा कि इसी तरह से, निर्मला उन चार मामलों में अदालत के सामने पेश नहीं हुईं जहां उनके खिलाफ आरोप तय होने थे. उधर, दंपती की ओर से पेश वकील ने कहा कि हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी टिकट बुक करायी हों. उन्होंने दलील दी कि जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है. सरकार ने अपने आवेदन में कहा था कि दोनों झारखंड में रह रहे हैं और अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं.

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