रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीता राम प्रसाद की अदालत ने चारा घोटाला के आरसी-33ए/96 मामले में सोमवार को सजा सुनायी. अभियुक्तों को जहां चार साल से छह साल तक के कारावास की सजा सुनायी गयी, वहीं एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया.
मामला गोड्डा कोषागार से 36.65 लाख रुपये की अवैध निकासी का है. सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने पैरवी की.
जिन्हें सजा सुनायी गयी उनमें लालू प्रसाद के सहयोगी और पूर्व सांसद आरके राणा, पीएचसी अध्यक्ष ध्रुव भगत, छह अधिकारी और दो आपूर्तिकर्ता शामिल हैं. पूरे मामले में 12 अभियुक्त थे, जिनमें से दो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.