पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत देने से ट्रिब्यूनल ने किया इंकार

Updated at : 29 Sep 2018 1:46 AM (IST)
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पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत देने से ट्रिब्यूनल ने किया इंकार

रांची : पूर्व मंत्री एनोस एक्का द्वारा दायर रेस्टोरेशन पिटिशन पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने राहत देने से इंकार कर दिया है. इस फैसले के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (इडी) पूर्व मंत्री व उसके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी रखेगा. ट्रिब्यूनल ने इडी को एनोस की ओर […]

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रांची : पूर्व मंत्री एनोस एक्का द्वारा दायर रेस्टोरेशन पिटिशन पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने राहत देने से इंकार कर दिया है. इस फैसले के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (इडी) पूर्व मंत्री व उसके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी रखेगा. ट्रिब्यूनल ने इडी को एनोस की ओर से दायर याचिका में उठाये गये बिंदुओं पर अपना जवाब नवंबर में दाखिल करने का निर्देश दिया है.
एनोस की ओर से अपीलेट ट्रिब्यूनल में रेस्टोरेशन पिटिशन दायर किया गया था. इसमें यह कहा गया था कि उन्होंने लोक सेवक के रूप में काम करने के दौरान मनी लाउंड्रिंग नहीं की है. उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम खरीदी गयी संपत्ति का संबंध मनी लाउंड्रिंग के पैसे से नहीं है.
इडी द्वारा संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई सही नहीं है, इसलिए ट्रिब्यूनल इस मामले में हस्तक्षेप करे और इडी द्वारा जब्त की गयी संपत्ति वापस कराने के लिए उचित आदेश पारित करे. दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल मेें शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने पिटिशनर को किसी तरह का राहत देने से इंकार कर दिया.
उल्लेखनीय है कि एडजुकेटिंग ऑथरिटी ने एनोस एक्का व उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम खरीदी गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था. एनोस ने पहले इस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की थी. ट्रिब्यूनल ने उनकी याचिका पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था. आठ साल की कानूनी जंग के बाद ट्रिब्यूनल ने यथास्थिति बहाल रखने के आदेश को समाप्त कर दिया. इसके बाद इडी ने 27 सितंबर को एनोस व उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम खरीदी गयी कुल 41 संपत्ति अपने कब्जे में लिया. लेकिन एनोस की ओर से दायर रेस्टोरेशन पिटिशन की वजह से इडी ने आगे की कार्रवाई रोक दी.
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