रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने को लेकर दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी झारखंड के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अोर से बहस आज पूरी कर ली गयी. उन्होंने खुद को निर्दोष बताया. सीबीआइ अदालत के आदेश पर पूर्व में लगायी गयी रोक बरकरार रही. एक अन्य प्रार्थी बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी अोझा की अोर से बहस पहले ही पूरी कर ली गयी है. इसके बाद अब एमीकस क्यूरी अपना पक्ष रखेंगे.
मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीआरपीसी की धारा-319 के तहत आरोपी बनाने का आदेश दिया. यह आदेश तब दिया गया, जब मामले की सुनवाई पूरी हो गयी थी. धारा-319 के तहत ट्रायल के दौरान ही आरोपी बनाया जा सकता है. ट्रायल पूरी होने के बाद आरोपी नहीं बनाया जा सकता. उसे निरस्त किया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी अोझा व झारखंड के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अोर से अलग-अलग क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर कर चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी है.