अब जिला परिषद करेगी हाटों की बंदोबस्ती

रांची : रांची जिले के हाटों की बंदोबस्ती कृषि उत्पादन बाजार समिति की जगह अब जिला परिषद करेगी. डीडीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2001 में संशोधन के बाद यह अधिकार अब जिला परिषद को दिया गया है. इसी के तहत जिला परिषद ने रांची के दो प्रमुख हाटों […]
रांची : रांची जिले के हाटों की बंदोबस्ती कृषि उत्पादन बाजार समिति की जगह अब जिला परिषद करेगी. डीडीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2001 में संशोधन के बाद यह अधिकार अब जिला परिषद को दिया गया है. इसी के तहत जिला परिषद ने रांची के दो प्रमुख हाटों की बंदोबस्ती शुरू की है. मांडर प्रखंड के ब्रांबे और बेड़ो हाट की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की गयी है. दोनों हाटों की बंदोबस्ती जिला परिषद कार्यालय में छह जुलाई को की जायेगी.
ब्रांबे हाट के लिए बंदोबस्ती की न्यूनतम राशि 15 लाख और बेड़ो हाट की न्यूनतम राशि 13 लाख रखी गयी है. डाक बोली के आधार पर बंदोबस्ती की जायेगी. 11 माह के लिए दोनों हाटों की बंदोबस्ती होगी. बंदोबस्ती के लिए आवेदन देनेवालों को जमानत राशि के रूप में एक हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें एक माह पहले का प्रखंड या अंचल से जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.
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