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रांची : बाल गृह के बच्चों को अब लिया जा सकता है गोद, उपायुक्त राय महिमापत रे ने जारी किया आदेश
रांची : बाल गृहों में रहनेवाले बच्चों को अब शहर के लोग गोद ले सकते हैं. जो व्यक्ति इन्हें गोद लेना चाहेगा, उन्हें बच्चों के लालन-पालन का जिम्मा सौंपा जायेगा. जिला प्रशासन ने शहर के बाल गृहों में रहनेवाले बच्चों को गोद लेकर उनका लालन-पोषण करने के लिए आवेदन मांगा है. जो भी परिवार सभी […]
रांची : बाल गृहों में रहनेवाले बच्चों को अब शहर के लोग गोद ले सकते हैं. जो व्यक्ति इन्हें गोद लेना चाहेगा, उन्हें बच्चों के लालन-पालन का जिम्मा सौंपा जायेगा. जिला प्रशासन ने शहर के बाल गृहों में रहनेवाले बच्चों को गोद लेकर उनका लालन-पोषण करने के लिए आवेदन मांगा है. जो भी परिवार सभी नियमों का पालन करेगा, उसे बच्चा गोद दिया जायेगा. इस संबंध में उपायुक्त राय महिमापत रे ने आदेश जारी किया है.
ऐसे बच्चों को लिया जा सकेगा गोद : वैसे बच्चों को गोद लिया जा सकता है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हाे गयी है या माता-पिता ने बच्चे को छोड़ दिया है और अपनाने से इनकार कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त जिन बच्चों के मां-पिता अक्षम हैं, एड्स या इस तरह की दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं.
बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी से मुक्त कराये गये बच्चों को भी गोद लिया जा सकता है. गोद लेने के लिए संबंधित लोगों को बाल कल्याण समिति के पास आवेदन करना होगा. इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी है. कमेटी गोद लेनेवाले इच्छुक लोगों की काउंसेलिंग करेगी. सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जायेगा.
इसके बाद बच्चे को उस परिवार को सौंपा जायेगा. अधिकतम तीन साल के लिए बच्चे को गोद दिया जायेगा. इस दौरान पालनेवाले परिवार को प्रतिमाह दो हजार रुपये दिये जायेंगे. गोद लेने वाले को बच्चे की शिक्षा, इलाज, रहने और भोजन की व्यवस्था करनी होगी. बच्चे को घर जैसा माहौल देना होगा.
35 साल से अधिक उम्र वाले ही होंगे योग्य
बच्चे को गोद लेने वाले मां-पिता की उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए. दोनों का भारतीय होना जरूरी है. जिस परिवार को बच्चे दिये जा रहे हैं, उसके पास आय का जरिया भी होना चाहिए. उनके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए.
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