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CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकारा

रांची : झारखंड हाईकोर्ट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. लालू यादव के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. शुक्रवार (27 अप्रैल) को हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. इस मामले में हाईकोर्ट […]

रांची : झारखंड हाईकोर्ट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. लालू यादव के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. शुक्रवार (27 अप्रैल) को हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केस के संबंध में रिकार्ड मांगा है. बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 14 साल की सजा सुनायी है. इस फैसले के खिलाफ लालू यादव ने याचिका दायर की थी.

बता दें कि हाल के दिनों में सीबीआई के विशेष अदालत ने चारा घोटाले के मामले में उन्हें सजा सुनायी थी. बीमार चल रहे लालू यादव होटवार जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन उनकी अस्वस्थता को देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था.
वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता डॉ जगन्नाथ मिश्र की प्रोविजनल बेल को 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने उनके इलाज के बारे में जानकारी मांगी है और उनके स्वास्थ्य में होने वाले सुधारों के बारे में भी पूछा गया है. कोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है. उनकी बीमारी को देखते हुए कोर्ट ने प्रोविजनल बेल की सीमा बढ़ायी है.

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