रांची: सदर डीएसपी सतबीर सिंह ने बिल्डर मधुकर सिंह को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश उन्होंने केस के अनुसंधानक सदर थाना के जमादार अशोक मिश्र को दिया है. गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में डीएसपी ने अनुसंधानक को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया है. डीएसपी ने बिल्डर की कंस्ट्रक्शन कंपनी मां तापो कंस्ट्रक्शन के कारोबार के संबंध में जांच का निर्देश अनुसंधानक को दिया है.
पुलिस इस बात की जांच करेगी कि मधुकर सिंह के पास कौन सा हथियार है. उल्लेखनीय है पिछले रविवार को यूनिफोर कंपनी के निदेशक सूरज प्रताप सिंह ने जमीन दिलाने के नाम पर 3.69 करोड़ की धोखाधड़ी की प्राथमिकी सदर थाने में दर्ज हुई थी. धोखाधड़ी का आरोप मधुकर सिंह पर लगाया था.
सूरज प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया था कि दो वर्ष पहले कल्याणपुर सिंह मोड़, हटिया निवासी मधुकर सिंह ने खुद को मां तापो कंस्ट्रक्शन का निदेशक बताया और सूरज प्रताप सिंह से संपर्क किया. मधुकर ने बताया कि उनकी कंपनी के पास रांची के आसपास के क्षेत्र में करीब 150 एकड़ जमीन बिक्री योग्य है. सूरज प्रताप को बड़गाई और उसके आसपास करीब 100 एकड़ भूमि दिखायी.
जमीन से संबंधित कागजात भी मधुकर सिंह ने दिये. इस जमीन के एवज में मधुकर सिंह ने सूरज प्रताप सिंह से विभिन्न तिथियों में 3. 65 करोड़ रुपये अग्रिम लिये, लेकिन 100 एकड़ जमीन के बदले केवल 2.19 एकड़ भूमि ही दी.
रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
जब जमीन नहीं मिली, तब सूरज प्रताप सिंह ने मधुकर सिंह से रुपये वापस मांगे. मधुकर सिंह ने 3.65 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख रुपये ही लौटाये. सूरज प्रताप सिंह ने जब मधुकर सिंह पर रुपये लौटाने के लिए दबाव डाला, तब बिल्डर दो माह पहले बरियातू थाना क्षेत्र स्थित सूरज प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचा और जान से मारने की धमकी दी. इस संबंध में सूरज प्रताप ने बरियातू थाने में सनहा भी दर्ज कराया. डीएसपी ने जब सदर थाने के केस का सुपरविजन किया, तब आरोप को सही पाया. डीएसपी ने ज्ञापांक संख्या 557 के जरिये सुपरविजन रिपोर्ट जारी की. इसके बाद डीएसपी ने गिरफ्तारी का निर्देश दिया है. इधर, बिल्डर मधुकर सिंह की पत्नी नीलम सिंह डीजीपी को पत्र लिख कर यह बता चुकी है कि उनके पति ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की थी.