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झारखंड : ये चुनाव नहीं आसान ! स्टार प्रचारक के आने की सूचना नहीं दी तो उम्मीदवार के खाते में जायेगा खर्च

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश ने बढ़ायी प्रत्याशियों की मुश्किलें रांची : राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया. इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है. मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ […]

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश ने बढ़ायी प्रत्याशियों की मुश्किलें
रांची : राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया. इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है.
मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों, गली-मोहल्लों में जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं. इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने के दिशा निर्देशों ने प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशियों को अपने चुनाव के खर्च का हिसाब भी देना होगा. इसमें नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम की घोषणा तक का खर्च शामिल होगा. सबसे ज्यादा मुश्किल मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों को होगी, क्योंकि इस बार मेयर/अध्यक्ष और डिप्टी मेयर/उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर हो रहा है.
आयोग के निर्देशानुसार ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव का कुछ खर्च पार्टी और कुछ खर्च खुद उम्मीदवार के नाम पर भी जायेगा. आयोग के अनुसार यदि राजनीतिक दल किसी स्टार प्रचारक को बुलाते हैं, तो उसकी जानकारी प्रस्तावित कार्यक्रम के तीन दिन पहले आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी. उन्हें यह भी बताना होगा कि स्टार प्रचारक के यात्रा का खर्च कौन वहन कर रहा है?
ऐसा करने पर यह खर्च पार्टी के खाते में जायेगा. अगर, तीन दिन पहले इसकी सूचना नहीं दी जाती है और यात्रा खर्च वहन करनेवाले का नाम नहीं बताया जाता है, तो स्टार प्रचारक का खर्च उम्मीदवार का माना जायेगा.
मंच साझा किया, तो उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा खर्च
आयोग के आदेशानुसार स्टार प्रचारक की रैली/सभा में उम्मीदवार या उसका एजेंट मंच साझा करता है, तो यात्रा व्यय को छोड़ सारा खर्च उम्मीदवार के खाते में जायेगा. उम्मीदवार के मंच पर मौजूद नहीं रहने के बावजूद उसका पोस्टर/बैनर लगा पाया गया या स्टार प्रचारक ने उम्मीदवार का नाम लिया, तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जायेगा. रैली या जुलूस में एक से अधिक उम्मीदवार शामिल होते हैं, तो खर्च सभी उम्मीदवारों के हिस्से में जायेगा.
राजनीतिक दल को उठाना होगा खर्च
चुनाव प्रचार, रैली, जुलूस के दौरान यदि किसी उम्मीदवार का फोटो, बैनर, स्टिकर नहीं पाया गया, तो इसका खर्च राजनीतिक दल को उठाना होगा. यदि तस्वीर, बैनर, स्टीकर नहीं रहने के बावजूद यदि कोई उम्मीदवार इसमें शामिल होता है, तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जायेगा.
यदि स्टार प्रचारक की रैली, बैठक या सभा के दौरान सुरक्षा की जरूरत पड़े. इसके लिए बैरेकेटिंग और मंच का निर्माण सरकारी एजेंसियों को करनी पड़े, तो इसका खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जायेगा. वहीं, चुनाव के दौरान यदि किसी राजनीतिक दल वीडियो वाहन से किसी उम्मीदवार के नाम के बिना चलाया जाता है, तो खर्च राजनीतिक दल के खाते में जायेगा.
चुनाव खर्च के विवरण में तय दर से कम राशि अंकित नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार
जिला निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश
रांची : नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के दौरान उपयोग की जानेवाली सामग्री की दर तय कर दी गयी है. उम्मीदवारों को निर्धारित दर के अनुसार ही खर्च दिखाना होगा. प्रशासन ने समियाना, कुर्सी, नाश्ता, बस, होटल के कमरे, समोसे व चाय तक की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी है.
उम्मीदवारों को अपने खर्च में इससे न्यूनतम दर अंकित नहीं करना होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो न्यूनतम दर तय की गयी है, उसके अनुसार नन वाटर प्रूफ टेंट 0.76 वर्गफीट प्रति दिन, वाटर प्रूफ का 2.65 वर्ग फीट, एक टेबल 12.16 प्रति दिन, चौकी का 15, प्लास्टिक कुर्सी का 3.79, सोफा सेट का 100 रुपये प्रति दिन की दर तय कर दी गयी है. दो मीटर के कपड़े के बैनर की दर 70 से 100 रुपये प्रति बैनर, कपड़े के झंडे की दर 70-100 रुपये निर्धारित की गयी है.
नाश्ते व भोजन की भी न्यूनतम दर तय की गयी है. सामान्य नाश्ते की दर 35 रुपये, विशेष नाश्ता 60 रुपये, सामान्य भोजन पैकेट 90 रुपये, भोजन विशेष 110, मिनरल वाटर 12 रुपये, समोसा पांच रुपये, पूड़ी-सब्जी 25 रुपये, मिठाई पांच से दस रुपये प्रति पीस, चाय पांच रुपये प्रति कप व शीतलपेय (200 एमएल) की दर 15 रुपये निर्धारित कर दी गयी है.
वाहनों की भी श्रेणियां तय की गयी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान उपयोग में लाये जानेवाले वाहनों को भी कई श्रेणियों में रखा गया है. यात्री बस(49 सीट से अधिक) 2890 रुपये प्रति दिन, 33 से 49 सीट की क्षमता वाली बस का किराया 2440 रुपये प्रतिदिन, मिनी बस 1480 और कम सीट वाली मिनी बस का किराया प्रतिदिन 650 से 1150 रुपये प्रतिदिन तय की गयी है.
इंडिका कार 1000, एंबेसडर डीजल के किराये की दर 1000 रुपये प्रति दिन निर्धारित की गयी है. इसके अलावा विभिन्न तरह की कारों का किराया अलग-अलग तय किया गया है. मोटर साइकिल 200 व साईकिल का किराया 40 रुपये प्रतिदिन की दर से निर्धारित की गयी है.

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