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स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन मामले में सरकार रिपोर्ट दे : हाइकोर्ट

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूल करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन की नियमावली व नियुक्तियों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट […]

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूल करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन की नियमावली व नियुक्तियों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों से चयन की जानकारी देने को कहा गया. फिर मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व प्रतिवादी कार्मिक विभाग की अोर से शपथ पत्र दायर किया गया. बताया गया कि कमीशन की नियमावली को सुझाव के साथ नगर विकास विभाग को वापस किया गया है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि टोल टैक्स तय करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है. स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन द्वारा टैक्स तय किया जाना है, लेकिन राज्य सरकार ने कमीशन का गठन तक नहीं किया है.

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