रांची: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीता राम प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला के आरसी-33ए/96 मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई.
अदालत ने पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, अधिकारी ध्रुव भगत सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया. वहीं दो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
दोषियों की सजा पर तीन जून को सुनवाई होगी. सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने बहस की. सरकार की ओर से 70 गवाही दर्ज करायी गयी. दोषी करार हुए अजीत कुमार सिन्हा और राकेश कुमार सिन्हा आपस में पिता-पुत्र हैं. ज्ञात हो कि यह मामला गोड्डा कोषागार से 36.65 लाख रुपये की अवैध निकासी का है.