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मेडिकल बोर्ड के एक सदस्य का हस्ताक्षर क्यों नहीं है, जवाब दे सरकार : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मेडिकल बोर्ड की सीलबंद रिपोर्ट को देखा. रिपोर्ट पर बोर्ड के एक सदस्य (चिकित्सक) का हस्ताक्षर नहीं रहने पर नाराजगी जताते हुए सरकार से जवाब मांगा. पूछा कि रिपोर्ट पर एक सदस्य का हस्ताक्षर […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मेडिकल बोर्ड की सीलबंद रिपोर्ट को देखा. रिपोर्ट पर बोर्ड के एक सदस्य (चिकित्सक) का हस्ताक्षर नहीं रहने पर नाराजगी जताते हुए सरकार से जवाब मांगा.
पूछा कि रिपोर्ट पर एक सदस्य का हस्ताक्षर क्यों नहीं है. अविलंब जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन जनवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सरकार की अोर से रिम्स की मेडिकल बोर्ड की सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था कि अखिलेश सिंह का एक्स-रे व एमआरआइ करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अखिलेश सिंह ने क्रिमिनल याचिका दायर कर सेंट्रल जेल दुमका से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि 29 नवंबर को सेंट्रल जेल घाघीडीह जमशेदपुर से प्रार्थी को सेंट्रल जेल दुमका स्थानांतरित किया गया था. दुमका जेल में उसके इलाज की व्यवस्था नहीं है. उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाये.
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