रांचीः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के आठ हजार शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया था. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विभागीय सहमति के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाना था.
इस बीच शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का स्थानांतरण हो गया. नये सचिव ने प्रस्ताव पर फिर से विधि विभाग का मंतव्य लेने का निर्देश दिया. इसके बाद से मामला अब तक लंबित है. मार्च 2014 में विधि विभाग से प्रोन्नति को सहमति मिली. प्रस्ताव को अब फिर से वित्त विभाग को भेजा जायेगा. वित्त विभाग की सहमति के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
अब चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि शिक्षकों ने दिसंबर 2013 में राजभवन के समक्ष आमरण-अनशन किया था. शिक्षा मंत्री ने 31 जनवरी तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरा करने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद प्रोन्नति का मामला फाइलों में उलझा है.