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कॉलेज प्राचार्य अब एसोसिएट प्रोफेसर रैंक में ही माने जायेंगे
संजीव सिंह रांची : विवि शिक्षकों के सातवें वेतनमान के तहत जहां एक अोर शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी है, वहीं दूसरी अोर कई मामलों में कटौती भी की गयी है. सातवें वेतनमान देने की अधिसूचना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी कर दी है. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शर्तों से […]
संजीव सिंह
रांची : विवि शिक्षकों के सातवें वेतनमान के तहत जहां एक अोर शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी है, वहीं दूसरी अोर कई मामलों में कटौती भी की गयी है. सातवें वेतनमान देने की अधिसूचना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी कर दी है.
अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शर्तों से संंबंधित सर्कुलर दो महीने के अंदर जारी करेगा. इसके बाद ही राज्य सरकार इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देगी. वेतनमान लागू होने पर केंद्र द्वारा पूर्व में 80 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य को उपलब्ध करायी जाती थी, जबकि राज्य को वेतनमान में 20 प्रतिशत राशि ही देनी होती थी.
अब नये वेतनमान में केंद्र सरकार 80 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत राशि ही राज्य को उपलब्ध करायेगी, जबकि 50 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार को वहन करना होगा. पूर्व में केंद्र सरकार चार साल तीन महीने की राशि उपलब्ध कराती थी. इस बार से केंद्र राज्य को तीन वर्ष तीन महीने की ही राशि उपलब्ध करायेगी. इसी प्रकार नये वेतनमान में कॉलेज प्राचार्य अब एसोसिएट प्रोफेसर रैंक तक ही माने जायेंगे. पूर्व में प्राचार्य का रैंक प्रोफेसर तक का होता था.
इस निर्णय से हाल में नियुक्त हो रहे कॉलेज प्राचार्य को प्रोफेसर रैंक से वंचित रहना पड़ सकता है. मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पीएचडी व एमफिल का एडवांस इंक्रीमेंट बंद कर दिया गया है. सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सेवानिवृत्ति उम्रसीमा 65 वर्ष ही रखी गयी है. नये वेतनमान में छह हजार से नौ हजार ग्रेड पे पर वेतनमान का गुणक 2.67 रखा गया है, जबकि 10 हजार रुपये से ऊपर के ग्रेड पे पर वेतनमान का गुणक 2.72 रखा गया है.
रजिस्ट्रार, फायनांस अफसर अौर एग्जाम कंट्रोलर की सेवानिवृत्त आयुसीमा 60 की जगह 62 वर्ष होगी
नये वेतनमान के अनुसार अब विवि में रजिस्ट्रार, फायनांस अॉफिसर अौर एग्जाम कंट्रोलर की सेवानिवृत्त आयुसीमा 62 वर्ष होगी. वर्तमान में सेवानिवृत्ति आयुसीमा 60 वर्ष निर्धारित है. हालांकि केंद्रीय विवि में तो यह तत्काल लागू होगा, लेकिन राज्य में यह शर्त सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा. इन तीन पदों के अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सेवानिवृत्त उम्रसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. विवि में अब डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर 25 प्रतिशत अौर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर 50 प्रतिशत नियुक्ति प्रोन्नति के आधार पर होगी.
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