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साइबर क्राइम रोकने के लिए मिले पुलिस को मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति

रांची : प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले और उसके अनुसंधान में हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला पुलिस को मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति देने के लिए सीआइडी ने एक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है. इसमें सीआइडी ने कहा है कि मनी लॉड्रिंग से संबंधित पदाधिकारी प्राय: बड़े पैसे से जुड़े […]

रांची : प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले और उसके अनुसंधान में हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला पुलिस को मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति देने के लिए सीआइडी ने एक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है.

इसमें सीआइडी ने कहा है कि मनी लॉड्रिंग से संबंधित पदाधिकारी प्राय: बड़े पैसे से जुड़े अपराधिक मामले को देखते हैं. लेकिन साइबर क्राइम से जुड़े अधिकांश मामलों में राशि छोटी होती है. साइबर अपराधी छोटी-छोटी राशि कई बार निकाल कर कम समय में बड़ी राशि जमा कर लेते हैं. लेकिन इस तरह के मामलों की जांच मनी लाॅड्रिंग एक्ट की शक्ति प्राप्त पदाधिकारी नहीं करते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि जिन जिलों में साइबर क्राइम के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां की पुलिस को मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति देने के प्रावधान पर विचार किया जाये. इससे जांच में काफी सहूलियत हाेगी.
संदिग्धों के खाते की जांच आयकर से करायी जाये
कई लोगों का बैंक ट्रांजेक्शन संदिग्ध होता है. ऐसे लोगों का अधिकांश खाता फर्जी दस्तावेज के सहारे खोला जाता है. लेकिन इनके खातों में विभिन्न खातों और स्थानों से पैसा आते रहता है. ऐसे संदिग्ध लोगों के बैंक खातों की जांच या अनुसंधान आयकर विभाग के पदाधिकारियों के जरिये करायी जा सकती है.
सिर्फ इडी के पास मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति
केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ही मनी लॉड्रिंग एक्ट की शक्ति प्रदान की गयी है. लेकिन ईडी तभी कार्रवाई करती है, जब कोई एजेंसी पहले से मामला दर्ज किये रहती है. खुद से यह किसी नये मामले को दर्ज कर कार्रवाई नहीं करती है.
ई-वैलेट के जरिये खाते में जमा पैसे पर रखें नजर
जांच के दौरान यह पाया गया है कि संदिग्ध खातों में ई-वैलेट के जरिये अधिकांश पैसे जमा किये गये हैं. ऐसे बैंक खातों की जांच करने का निर्देश सीआइडी की ओर से संबंधित जिलों के एसपी को दिया गया है.

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