लेकिन आप टेंडर कराने पर अड़े हुए हैं. जबकि 22 अगस्त को मेरे कार्यालय में टेंडर रद्द करने पर आपने भी सहमति व्यक्त की थी. इसके बावजूद टेंडर की प्रक्रिया जारी रखी गयी है, जो बहुत ही गंभीर बात है. हमने अपने अधिवक्ता से कानूनी परामर्श लेकर भी आपको 26 सितंबर को पत्र लिखा. लेकिन इसका भी जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया. इसलिए आपको अंतिम नोटिस दिया जा रहा है. इसका जवाब आप 11 अक्तूबर तक दें. अगर आपने नियम संगत जवाब नहीं दिया तो यह मान लिया जायेगा कि आप गलत हैं.
- सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद आप टेंडर करने पर क्याें अड़े हुए हैं?
- इस टेंडर में विज्ञापन कंपनियों को बस पड़ाव बनाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम दिये जाने का प्रावधान किया गया है. जबकि यह कार्य ऐसी कंपनियों से कराया जाना चाहिए, जिनके पास सीसीटीवी और विज्ञापन पट्ट लगाने का अनुभव हो.
- इस टेंडर में यह शर्त रखी गया है कि प्रथम वर्ष एजेंसी इसे लगायेगी. दूसरे वर्ष से इसमें विज्ञापन पट्ट लगाने की छूट दी गयी है. विज्ञापन पट्ट एजेंसी द्वारा लगाये जाने से निगम को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का घाटा होगा.
- नगर आयुक्त द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि देश के कई शहरों में इस प्रकार से कार्य किये जाते हैं. मेरा यह मानना है कि रांची नगर निगम झारखंड नगरपालिका अधिनियम से चलेगा कि देश के अन्य शहरों के नियम से. नगर आयुक्त इसका भी जवाब दें.