शहर के सभी मैरेज और बैंक्वेट हॉल में कचरा निष्पादन के लिए बायो कंपोस्ट प्लांट लगाना जरूरी होगा. यह आदेश नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने जारी किया है.
उन्होंने कहा है कि जिन भवनों में यह व्यवस्था नहीं पायी गयी, उसे किसी भी हाल में रांची नगर निगम से एनओसी नहीं मिलेगा. नगर आयुक्त ने बाजार शाखा के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि भविष्य में अगर ऐसे भवनों के एनओसी के लिए आवेदन आयें, तो यह देख लें कि उसमें भवन का नक्शा, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग सहित अन्य जरूरी मानक पूरे किये गये हैं या नहीं. इसके बाद ही उन भवनों के लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई शुरू की जाये.