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12 साल सजा काटने के बाद साबित हुआ निर्दोष, किया गया बरी

रांची : आजीवन कारावास के सजायाफ्ता दो भाइयों को 12 साल जेल में बिताने के बाद अब न्याय मिला है. झारखंड हाइकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें मामले से बरी करने का आदेश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. दुर्गापूजा […]

रांची : आजीवन कारावास के सजायाफ्ता दो भाइयों को 12 साल जेल में बिताने के बाद अब न्याय मिला है. झारखंड हाइकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें मामले से बरी करने का आदेश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. दुर्गापूजा अवकाश के बावजूद शनिवार को हाइकोर्ट में खंडपीठ बैठी.

सूचीबद्ध किये गये वर्षों से लंबित क्रिमिनल अपील मामलों की सुनवाई सुबह आठ बजे से शुरू हुई. खंडपीठ ने एक मामले को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया, जबकि एक दूसरे मामले में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता उपेंद्र राम व सत्येंद्र राम की अपील को स्वीकार करते हुए बरी करने का फैसला सुनाया. अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि चश्मदीद गवाह राम सुंदर राम की गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी गवाही स्पष्ट नहीं है.

उसने घटनास्थल के पास से दो लोगों को भागते हुए देखा था. हत्या होते नहीं देखा था. गड़ासे की कोई चोट पोस्टमार्टम करनेवाले चिकित्सक अभय कुमार ने नहीं पायी. गवाही व मेडिकल रिपोर्ट में अंतरद्वंद है. साथ ही दारोगा 17 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा, जो कि अस्वाभाविक लगता है. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के पांच मई 2007 के आजीवन कारावास से संबंधित फैसले को निरस्त कर दिया. इससे पूर्व अपीलकर्ता की अोर से वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने खंडपीठ को बताया कि चश्मदीद गवाह राम सुंदर राम की गवाही विश्वास करने योग्य नहीं है. वे मृतक के सहोदर भाई हैं. उन्होंने 17 घंटे बाद पुलिस को फर्द बयान दिया था. उसके पहले उन्होंने क्या कार्रवाई की, उसकी जानकारी नहीं दी. वहीं राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता सुधांशु कुमार देव ने अभियोजन का बचाव करने का प्रयास किया.

दो भाई थे आरोपी, पलामू में कोर्ट ने सुनायी थी सजा
बाघमारी थाना पाटन के पत्थलमार टोला निवासी ब्रह्मदेव राम की माैत 11 दिसंबर 2004 को हो गयी थी. इसे हत्या का मामला बताते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पलामू की निचली अदालत ने मामले में दोषी पाकर आरोपी उपेंद्र राम व सत्येंद्र राम को पांच मई 2007 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनाैती दी गयी थी. आरोपी 12 साल से जेल में बंद है.

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