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नगर विकास विभाग ने अधिसूचित की नियमावली, दो से अधिक हैं बच्चे, तो हटेंगे पद से

रांची : झारखंड के नगर निकायों में दो से अधिक बच्चे वाले जन प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित कर उन्हें पद से हटाया जायेगा. नगर विकास विभाग ने राज्य के नगर निकाय, नगर पर्षद व नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करने संबंधी नियमावली को अधिसूचित कर दिया है. नियमावली के तहत 31 दिसंबर 2017 […]

रांची : झारखंड के नगर निकायों में दो से अधिक बच्चे वाले जन प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित कर उन्हें पद से हटाया जायेगा. नगर विकास विभाग ने राज्य के नगर निकाय, नगर पर्षद व नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करने संबंधी नियमावली को अधिसूचित कर दिया है. नियमावली के तहत 31 दिसंबर 2017 के बाद किसी भी निर्वाचित नगर निकाय प्रतिनिधि के दो से अधिक बच्चे होंगे, तो वह पद से अयाेग्य होगा़ इस नियमावली के दायरे में मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों के अलावा नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य भी आयेंगे.
बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी जायेगी सदस्यता : नगर निकायों के लिए चुने हुए प्रतिनिधि तीन लगातार बैठकों में अगर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, तो भी उनकी सदस्यता चली जायेगी. इसके अलावा अगर वह प्रतिनिधि छह माह से अधिक समय तक जेल में रहा हो या छह माह से फरार चल रहा हो, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जायेगी.
बकायेदार भी घोषित होंगे अयोग्य : नगर निकायों के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधियों की भी सदस्यता जायेगी, जिनका पिछले वर्ष का टैक्स का बकाया होगा. नयी नियमावली के तहत ऐसे लोग भी अयोग्य घोषित किये जायेंगे, जो राज्य या केंद्र सरकार की किसी सेवा में हों. इसके अलावा किसी ऐसे संस्थान में कार्यरत हों, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि मिलती हो.

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