रांची : राज्य सरकार ने नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत 31 अगस्त तक होल्डिंग नंबर लेने की अंतिम तिथि तय की थी. इसी के मद्देनजर अंतिम दिन गुरुवार को रांची नगर निगम के कार्यालय में होल्डिंग नंबर लेनेवालों भारी भीड़ उमड़ी थी. अंतिम दिन नगर निगम के दोनों काउंटर पर दिन भर में 1387 लोगों ने होल्डिंग के लिए आवेदन दिये.
वहीं, आवेदन जमा करने के साथ लोगों ने होल्डिंग टैक्स के रूप में 49 लाख रुपये जमा किये. रांची नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ष्ण कुमार ने बताया कि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी लोग अपने घरों का होल्डिंग नंबर ले सकते हैं. लेकिन, अब ऐसे आवासीय आवेदकों 2000 और व्यवसायिक आवेदकों से 5000 की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की जायेगी.
पांच माह में 7276 लोगों ने दिया आवेदन : वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत अप्रैल से लेकर अगस्त तक निगम के काउंटर में 7276 लोगों ने होल्डिंग के लिए आवेदन दिया. इन सभी आवेदकों से निगम को टैक्स के रूप में 2.73 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ है.
म्यूटेशन के लिए जमकर हुई वसूली : जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में होल्डिंग नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है. गुरुवार को बिना जुर्माना के घर का असेसमेंट कराने का आखिरी दिन था. दर्जनों लोग अपनी जमीन और फ्लैट का म्यूटेशन कराने के लिए रांची नगर निगम के कार्यालय में पहुंचे थे. नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और मोटा कमीशन वसूला. निगम के राजस्व शाखा के एक कर्मचारी ने बताया कि होल्डिंग नंबर के लिए कम से कम 25 दिन का समय लगेगा. कई लोगों ने आज ही होल्डिंग नंबर देने का आग्रह किया. इस पर प्रति म्यूटेशन से चार से लेकर पांच हजार दर से कमीशन तय हुआ.
65 हजार घरों को नहीं मिला होल्डिंग नंबर
वित्तीय वर्ष 2016-17 में रांची नगर निगम में होल्डिंग नंबर के लिए 1. 65 लाख भवन मालिकों ने आवेदन दिया था. इनमें से एक लाख के आसपास घरों को रांची नगर निगम द्वारा होल्डिंग का मूल कागजात उपलब्ध करा दिया गया है. बाकी के 65 हजार घरों को अब तक होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो सॉफ्टटेक द्वारा परमानेंट होल्डिंग नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है.