इस मामले में लोकायुक्त कार्यालय ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा-64 के तहत झारखंड लोकपाल की शक्तियां और कृत्य को राज्य लोकायुक्त को सौंपने के बिंदु पर विभाग फिर से अधिसूचना जारी कर सकता है. बार-बार अधिसूचना जारी नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग चाहे तो राज्य लोकायुक्त को ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 63(4) के तहत नगर पालिका की शक्तियां और कृत्य के निर्वहन के लिए एक्स आफिसियो लोकपाल घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है.
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लोकायुक्त से लोकपाल की शक्तियां खत्म
रांची : लोकायुक्त को दी गयी झारखंड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां समाप्त हो गयी हैं. नगर विकास विभाग की ओर से 28 जनवरी 2014 को लोकपाल की शक्तियां लोकायुक्त को प्रदान की गयी थी. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 63(4) में निहित प्रावधान में लोकपाल की सेवा अवधि तीन वर्षों की है. यह समय […]
रांची : लोकायुक्त को दी गयी झारखंड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां समाप्त हो गयी हैं. नगर विकास विभाग की ओर से 28 जनवरी 2014 को लोकपाल की शक्तियां लोकायुक्त को प्रदान की गयी थी. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 63(4) में निहित प्रावधान में लोकपाल की सेवा अवधि तीन वर्षों की है. यह समय सीमा अब समाप्त हो गयी है.
इस मामले में लोकायुक्त कार्यालय ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा-64 के तहत झारखंड लोकपाल की शक्तियां और कृत्य को राज्य लोकायुक्त को सौंपने के बिंदु पर विभाग फिर से अधिसूचना जारी कर सकता है. बार-बार अधिसूचना जारी नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग चाहे तो राज्य लोकायुक्त को ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 63(4) के तहत नगर पालिका की शक्तियां और कृत्य के निर्वहन के लिए एक्स आफिसियो लोकपाल घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है.
खर्च बचाने के लिए दी गयी थी शक्तियां
झारखंड नगरपालिका लोकपाल की नियुक्ति से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता. नये कार्यालय भवन, नयी नियुक्तियां, वाहन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती. इन सब चीजों से बचने के लिए नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 63(4) के तहत लोकपाल की शक्तियां और कृत्य लोकायुक्त को सौंपे गये थे.
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