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अपर बाजार की नौ दुकानों में छापा मारा, बैन के बावजूद कर रहे थे पॉलिथीन का उपयोग, निगम ने वसूला जुर्माना

राजधानी में बैन के बावजूद तय मानक से कम माइक्रोन वाले पॉलिथीन का उपयोग करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है. रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट अफसरों की टीम ने गुरुवार को अपर बाजार की कई दुकानों में छापेमारी कर दुकानदारों से जुर्माना वसूला है. रांची: राज्य सरकार द्वारा 50 माइक्रोन से कम […]

राजधानी में बैन के बावजूद तय मानक से कम माइक्रोन वाले पॉलिथीन का उपयोग करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है. रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट अफसरों की टीम ने गुरुवार को अपर बाजार की कई दुकानों में छापेमारी कर दुकानदारों से जुर्माना वसूला है.
रांची: राज्य सरकार द्वारा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगायी जा चुकी है. इसके बावजूद राजधानी में इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है. इसकी शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट अफसरों की टीम ने नॉर्थ मार्केट रोड अपर बाजार में नौ दुकनों में छापेमारी की.

छापेमारी के क्रम में टीम को बाबा कलेक्शन, संतूर और पंकज इंटरप्राइजेज में 50 माइक्रोन से कम का पॉलिथीन मिला. इस पर टीम ने तीनों प्रतिष्ठानों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया. इसके अलावा टीम ने छह अन्य छोटी दुकानों की भी जांच की. इन दुकानों में भी 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन मिले. इस पर निगम की टीम ने इन दुकानदारों से 200-200 रुपये जुर्माना वसूला. अभियान में सिटी मैनेजर अंबुज सिंह, इंफोर्समेंट अफसर धीरज कुमार, दीपक रजक, अख्तर हक, मुकेश रजक आदि शामिल थे. हाल ही में नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने निगम के सभी इंफोर्समेंट अफसरों को आदेश दिया था कि वे 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन के उपयोग करनेवाले दुकानों की जांच करें. साथ ही ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करें.

छापामारी से हड़कंप, शटर गिरा कर भागे दुकानदार
निगम की इस कार्रवाई की सूचना जैसे ही बाजार के अन्य दुकानदारों को मिली, सभी ने धड़ाधड़ शटर गिराना शुरू कर दिया. कई दुकानों के बंद हो जाने की वजह से निगम की टीम को वापस निगम लौटना पड़ा. अभियान का नेतृत्व कर रहे सिटी मैनेजर अंबुज सिंह ने कहा कि निगम का यह अभियान आगे निरंतर चलेगा. जो भी दुकानदार इसमें शामिल होंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी.

रेडियम रोड में चल रहे लॉज पर 25000 जुर्माना
इंफोर्समेंट अफसरों की टीम ने गुरुवार को रेडियम रोड में चल रहे रुक्मिणी निवास लॉज पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया. यह लॉज नगर निगम से अनुमति लिये बिना ही चल रहा था. टीम ने संचालक को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गयी, तो प्रतिदिन 1000 रुपये की दर से फाइन लगेगा. निगम की टीम ने मेन रोड में अवैध रूप से चल रहे एक ई-रिक्शा को भी पकड़ा. चालक से 3000 रुपये जुर्माना वसूला गया.
नगर आयुक्त ने जारी किया था पॉलिथीन को बैन करने का आदेश
राजधानी रांची में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन किया जा चुका है. नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने पॉलिथीन की जगह जूट के थैले या कागज के थैले का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद कोई दुकानदार पॉलिथीन बैग का प्रयोग करता है, तो ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016’ के उल्लंघन के तहत उससे जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, जांच के दौरान पॉलिथीन मिलने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई भी की जाएगी. नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुकानदार प्लास्टिक की जगह जिस कैरी बैग का प्रयोग करेंगे उसमें उत्पादक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोटाई अंकित करना अनिवार्य हैं. साथ ही उसमें रिसाइकिल कंपोसटेबल का लेवल भी लगा होना चाहिए.

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