डीइओ को निर्देश दिया गया कि व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करें. वहीं हजारीबाग के नवाडीह में मनरेगा के तहत 18 लाख रुपये से हो रहे चेक डैम निर्माण में अधूरा काम कर 12 लाख रुपये की निकासी के दोषी जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया. मामले में दोषियों का वेतन रोकते हुए पैसे की वसूली करने को कहा गया. ससमय पैसा नहीं देने पर इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया. पलामू के पाटन प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार नहीं देने तथा सेविका व सेविकाओं को मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर नोडल पदाधिकारी को जांच के लिए अधिकृत किया गया. वह अलग-अलग जगहों पर पांच आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देंगे. दूसरी ओर गोड्डा के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर दो को 15 दिन में एक बार खोले जाने की शिकायत पर जांच कर दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया. लातेहार के बरवाडीह में मिट्टी-मोरम पथों का निर्माण कराये बिना राशि की निकासी के मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया गया.
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संकल्प जारी: क्यों नहीं आपको बरखास्त किया जाये
रांची: गढ़वा के विश्रामपुर प्रखंड में खजूरी डैम की मरम्मत में हुए विलंब पर सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता राजकुमार प्रसाद से मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने स्पष्टीकरण मांगा है. इनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उन्हें सेवा से बरखास्त किया जाये. इन पर आरोप है कि उन्होंने चिट्ठी-चिट्ठी के खेल और प्रक्रिया […]
रांची: गढ़वा के विश्रामपुर प्रखंड में खजूरी डैम की मरम्मत में हुए विलंब पर सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता राजकुमार प्रसाद से मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने स्पष्टीकरण मांगा है. इनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उन्हें सेवा से बरखास्त किया जाये. इन पर आरोप है कि उन्होंने चिट्ठी-चिट्ठी के खेल और प्रक्रिया के पेच का हवाला देकर डैम की मरम्मत में देरी कर उसे टूटने दिया. इस पर टिप्पणी करते हुए श्री बर्णवाल ने कहा कि आप जैसे लोगों को पूरा वेतन भी नहीं मिलना चाहिए. श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आयी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे.
सत्यानंद भोक्ता इंटर कॉलेज के प्राचार्य को हटाने का आदेश
सत्यानंद भोक्ता इंटर कॉलेज, उंटा, चतरा में वित्तीय अनियमितता आदि मामलों से जुड़ी शिकायत पर वहां के प्राचार्य बने वकील को दो दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि यह घर की संस्था नहीं है.
अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में निर्णय लेने का निर्देश
लघु वन पदार्थ परियोजना, हजारीबाग के चौकीदार जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में यह तय करने को कहा गया कि यह मसला बिहार सरकार के साथ जुड़ा है या झारखंड सरकार से. वहीं जिला उद्योग केंद्र, गुमला से परियोजना पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए उत्तम कुमार दास के सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में कहा गया कि अगर उनकी सेवा नियमित नहीं थी, तो मामले को निरस्त करें. दूसरी ओर झारखंड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड, रांची से सेवानिवृत्त हुए सुदामा प्रसाद द्वारा अंतर देय राशि की मांग के मामले में निर्देश दिया गया कि अगर वह अंतर देय राशि के हकदार नहीं हैं, तो इस मामले को खत्म करें.
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