रामगढ़. सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत वित्तीय अनियमितता के आरोप में रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ अमरेंद्र प्रसाद को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया है. उन पर यह कार्रवाई अनगड़ा, रांची में तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में किये गये राशि गबन के आरोप में की गयी है. इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने विभागीय कार्रवाई का आदेश 24 अप्रैल को जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सुनील कुमार महतो कतारीबगान, रांची की मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम पर फर्जी निकासी से संबंधी परिवाद पत्र के आलोक में एनआरएचएम के उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉ आरएन शर्मा की तीन सदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है. डॉ अमरेंद्र प्रसाद को जर्जर मेडिकल वाहन (जेएच01एजी-9602) द्वारा एक अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के भुगतान की राशि में प्रथम दृष्टया सहभागी होने को लेकर कार्रवाई की गयी है. उन्हें झारखंड सरकारी सेवक नियमावली-2016 के नियम नौ एक क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इस अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय उप निदेशक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची कार्यालय किया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अलग से शुरू की जायेगी.
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