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झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन लागू करें

झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन लागू करेंअाइपीए के महासचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्रवरीय संवाददाता 4 रांचीद इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन (आइपीए) के महासचिव कौशिक देसाई ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिखा है. इसमें मुख्य सचिव से झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन-2015 को लागू कराने की मांग की गयी है. दरअसल 15 जनवरी […]

झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन लागू करेंअाइपीए के महासचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्रवरीय संवाददाता 4 रांचीद इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन (आइपीए) के महासचिव कौशिक देसाई ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिखा है. इसमें मुख्य सचिव से झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन-2015 को लागू कराने की मांग की गयी है. दरअसल 15 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया यह रेग्यूलेशन (विनियम) अभी झारखंड में प्रभावी नहीं हुआ है. श्री देसाई ने लिखा है कि यह विनियम मरीज, स्वास्थ्य कर्मी तथा जन सामान्य के प्रति किसी फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी तय करता है. इस महत्वपूर्ण विनियम के लागू होने से न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाअों की गुणवत्ता में अौर सुधार होगा, बल्कि इसका बेहतर प्रभाव स्वास्थ्य सुविधाअों की लागत तथा फार्मास्यूटिकल केयर सहित दवाअों के सदुपयोग पर भी पड़ेगा. इस अालोक में मुख्य सचिव से इस विनियम को राज्य में यथाशीघ्र लागू कराने का आग्रह किया गया है. वहीं, फार्मेसी एक्ट-1948 तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 तथा इसके रूल्स-1945 जैसे पुराने कानूनों को भी पूर्ण रूप से तथा सही अर्थों में लागू कराने की अपील की है. हॉस्पिटल फार्मेसी लागू हो उधर, आइपीए से संबद्ध हॉस्पिटल फार्मेसी डिविजन के उपाध्यक्ष तथा बीआइटी मेसरा के प्रोफेसर डॉ अारएन गुप्ता ने भी झारखंड सहित देश भर के अस्पतालों में हॉस्पिटल फार्मेसी लागू करने की मांग की है. डॉ गुप्ता ने कहा है कि अस्पताल में दवाअों के भंडारण, वितरण तथा प्रशासन का कार्य फार्मासिस्ट के जरिये ही होना चाहिए, पर एेसा नहीं हो रहा है. डॉ गुप्ता ने कहा है कि फार्मेसी तथा फार्मासिस्ट से जुड़े सभी कानून व विनियम लागू होने से फार्मासिस्टों की उपयोगिता भी बढ़ेगी.

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