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24 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक

मेदिनीनगर : कक्षा से पांच तक शिक्षक नियुक्ति में पलामू जिले में पारा शिक्षक से गैर पारा में 24 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. पारा शिक्षकों द्वारा नियमावली विरुद्ध गैर पारा शिक्षक का लाभ लिया गया है. जांच में विश्रामपुर के दो, पांकी के एक व तहरसी प्रखंड के एक […]

मेदिनीनगर : कक्षा से पांच तक शिक्षक नियुक्ति में पलामू जिले में पारा शिक्षक से गैर पारा में 24 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. पारा शिक्षकों द्वारा नियमावली विरुद्ध गैर पारा शिक्षक का लाभ लिया गया है. जांच में विश्रामपुर के दो, पांकी के एक व तहरसी प्रखंड के एक पारा शिक्षक ने वेतन उठाया. इसके बाद भी गैर पारा में शिक्षक नियुक्त किया गया.
राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक कृपानंद झा ने उपायुक्त को पत्र भेजा है. जिसके आलोक में शिक्षा विभाग ने जांच की जा रही है. डीएसइ अरविंद कुमार ने कहा कि पलामू के प्रारंभिक विद्यालयों में नवनियुक्त पलामू, गढ़वा व लातेहार के पारा शिक्षकों का गैर पारा में नवनियुक्त किया गया है. इसकी जांच गहनहता से की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी. पारा से गैर पारा में नवनियुक्त 24 शिक्षकों का वेतन पर रोक लगा दिया गया है.
निदेशक की रिपोर्ट में स्पष्ट निर्देश
राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक कृपानंद झा द्वारा भेजे गये विभागीय पत्र में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक व अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए चिह्नित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पर झारखंड परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उक्त पंचाग वर्ष, जिसमें नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी.
पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर पारा शिक्षक अहर्ताधारी अभ्यर्थ्रियों में से जिला स्तरीय पदों एंव सेवाओं के विरुद्ध नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों तथा इस नियमावली के नियम पांच में उल्लेखित क्षैतिज आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जायेगा. निदेशक के पत्र में कहा गया है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति गैर पारा शिक्षक के लिए विज्ञापित रिक्तियां के विरुद्ध हुई है, तो किस परिस्थिति में ऐसी नियुक्ति की गयी है.

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