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भूमिहीन गरीबों को मिलेगी भू-दान की जमीन

भूमिहीन गरीबों को मिलेगी भू-दान की जमीनहाइकोर्ट आदेश के बाद झालसा करेगी गरीबों की मददगलत लोगों को आवंटित जमीन ली जायेगी वापसवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड में भूमिहीन गरीबों को भू-दान की खाली पड़ी जमीन आवंटित की जायेगी. इसको लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने आदेश जारी किया है. गरीबों को जमीन दिलाने में झालसा मदद करेगी. राधा देवी […]

भूमिहीन गरीबों को मिलेगी भू-दान की जमीनहाइकोर्ट आदेश के बाद झालसा करेगी गरीबों की मददगलत लोगों को आवंटित जमीन ली जायेगी वापसवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड में भूमिहीन गरीबों को भू-दान की खाली पड़ी जमीन आवंटित की जायेगी. इसको लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने आदेश जारी किया है. गरीबों को जमीन दिलाने में झालसा मदद करेगी. राधा देवी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि झालसा कई क्षेत्रों में काम कर रहा है. उसके पास पारा लीगल वोलेंटियर्स (पीएलवी) की टीम है. पीएलवी ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन गरीबों के आवेदन लेकर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के पास जमा करायेंगे. डालसा के अध्यक्ष इस आवेदन को संबंधित जिला के उपायुक्त को देंगे. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद योग्य गरीबों को जमीन दिलायी जायेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गलत ढंग से जमीन का आवंटन हो गया है, तो उसकी भी सूचना डालसा के माध्यम से दी जायेगी. इसके बाद गलत लोगों को दी गयी जमीन वापस ली जायेगी. इस प्रक्रिया को अपनाने से जमीन आवंटन की गड़बड़ियों को दूर की जा सकती है. एमएलए ने अपने भाई को आवंटित कर दी थी जमीनसुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि भू-दान की जमीन आवंटन को लेकर सरकार की ओर से कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी के सदस्य सह तत्कालीन विधायक लालचंद महतो ने अपने भाई के नाम से भू-दान की जमीन आवंटित कर दी थी. हालांकि इस जमीन पर उनके भाई का कब्जा नहीं था. जांच के बाद जब यह मामला सरकार के संज्ञान में आया तो विधायक के भाई के आवंटन को रद्द कर दिया गया. सरकार ने इसको लेकर बनायी गयी कमेटी भी भंग कर दी है. वर्ष 2005 में भूमि आवंटन को लेकर बनायी गयी सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया था. फिलहाल कोई कमेटी काम नहीं कर रही है. उपायुक्त की अनुशंसा पर जमीन का आवंटन हो रहा है.याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जायेझारखंड हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता राधा देवी के आवेदन पर हजारीबाग के उपायुक्त को विचार कर उचित आदेश पारित करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर कंचनपुरा ब्लॉक में भू-दान की जमीन खाली है, तो याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाये. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जिस जगह पर याचिकाकर्ता रहती हैं, वहां पर भू-दान की कोई खाली जमीन नहीं है. अगर उनकी ओर से दूसरे जगह के लिए आवेदन दिया जाता है, तो इस पर विचार किया जा सकता है.

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