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नक्सलियों के चंगुल से क्यों नहीं मुक्त हुए 19 बच्चे : हाइकोर्ट

नक्सलियों के चंगुल से क्यों नहीं मुक्त हुए 19 बच्चे : हाइकोर्टवरीय संवाददाता, रांची. गुमला में नक्सलियों द्वारा गांव के 35 बच्चों को उठा कर ले जाने से संबंधित मामले में सरकार के सुस्त रवैये पर झारखंड हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि […]

नक्सलियों के चंगुल से क्यों नहीं मुक्त हुए 19 बच्चे : हाइकोर्टवरीय संवाददाता, रांची. गुमला में नक्सलियों द्वारा गांव के 35 बच्चों को उठा कर ले जाने से संबंधित मामले में सरकार के सुस्त रवैये पर झारखंड हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि घटना को गुजरे छह माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 19 बच्चों को मुक्त नहीं कराया जा सका है. सरकार की ओर से बच्चों को मुक्त कराने को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं? इसका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया है. अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है. यदि फिर से ऐसी घटना दोबारा हुई, तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगी. अदालत ने इस मामले को 16 दिसंबर तक स्थगित करते हुए महाधिवक्ता से विस्तृत जानकारी मांगी है. कोर्ट ने इस मामले में महाधिवक्ता से मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर प्रगति का ब्योरा लेने को कहा है. अदालत ने इस मामले में दिये गये आदेश के आलोक में की गयी कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी देने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर बताया गया कि गुमला में नक्सली 35 नहीं 28 बच्चों को ले गये थे. इसमें से नौ बच्चों को बरामद कर लिया गया है. अब तक शेष 19 बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया है. केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में सरकार को पूरा सहयोग करने को तैयार है. राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट नहीं है. इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

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