13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निजी विद्यालयों पर डीएसइ ने कसा शिकंजा

मेदिनीनगर. निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिकंजा कसा है. इस संबंध में डीएसइ रामप्रसाद मंडल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया है. अधिनियम में यह प्रावधान है कि बीपीएल परिवार के बच्चों व लाभ वंचित समूह के बच्चों को भी […]

मेदिनीनगर. निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिकंजा कसा है. इस संबंध में डीएसइ रामप्रसाद मंडल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया है. अधिनियम में यह प्रावधान है कि बीपीएल परिवार के बच्चों व लाभ वंचित समूह के बच्चों को भी निजी विद्यालय में शिक्षा दिया जाये. इसके लिए विद्यालय की नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत बीपीएल के बच्चों का नामांकन करना है. डीएसइ ने रेहला स्थित आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल, बैरिया स्थित विमला पांडेय ज्ञान निकेतन, चियांकी स्थित एमके डीएवी पब्लिक स्कूल, एलिट पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हर्ट स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, बारालोटा स्थित संत जेवियर एकेडमी, आबादगंज स्थित ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल, जमुने स्थित गुरुगोविंद सिंह पब्लिक स्कूल व चैनपुर के रोटरी स्कूल से रिपोर्ट मांगा है. डीएसइ द्वारा मांगे गये रिपोर्ट में इस वर्ष किस-किस कक्षा में कितना नामांकन हुआ है तथा उसमें कितने बीपीएल परिवार के बच्चे शामिल हैं. अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए उच्च अधिकारी को लिखने की बात कही गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें