अवैध हथियार रखने के चार आरोपी को पांच वर्ष की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने अवैध हथियार रखने व प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की गतिविधि में शामिल रहने के एक मामले में चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं […]
विज्ञापन
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने अवैध हथियार रखने व प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की गतिविधि में शामिल रहने के एक मामले में चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. बताया जाता है कि सतबरवा ओपी के तत्कालीन प्रभारी महेश्वर प्रसाद रंजन ने चार लोगों के विरुद्ध सतबरवा ओपी में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उपरोक्त लोगों पर आरोप था कि अवैध हथियार व गोली के साथ रंगे हाथ सभी लोग पकड़े गये थे. इसके साथ ही तथा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की गतिविधि में शामिल रहने की जानकारी मिली थी. इसके आधार पर उनलोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
उपरोक्त लोगों पर आरोप था कि 8 जनवरी 20 14 को सुबह 6:15 बजे महेश्वर प्रसाद रंजन को गुप्त सूचना मिली कि 22 दिसंबर 2013 को रात्रि में विद्युत सब स्टेशन सतबरवा में जाकर उपरोक्त लोग मारपीट की है और मोबाइल ले लिए और दो लाख रुपये की मांग की. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा.
रंग बहादुर सिंह के पास गोली लोड देसी पिस्तौल, उसके साथी नंदेव के पास से एक पिस्टल बरामद किया. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सतबरवा थाना अंतर्गत दुलसुलमा निवासी रंग बहादुर सिंह उर्फ राकेश, इंद्रदेव कुमार व संजय सिंह को तथा गढ़वा जिला अंतर्गत रमकंडा थाना के तेतरियाडीह निवासी नंद देव प्रसाद को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
आपके शहर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन