महेशपुर : प्रखंड मुख्यालय के हटियापाड़ा से नदी घाट तक दाग संख्या 977 सड़क की भूमि को अतिक्रमित करने वालों को सात दिसंबर तक स्वत: खाली करने के आदेश अंचलाधिकारी ने ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा दिया है. इस बाबत सीओ रोहित कुमार सिन्हा ने बताया कि जन संवाद केंद्र में हुई शिकायत के बाद सभी भूमि अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस देकर कागजात दिखाने को कहा गया था.
निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाने के बाद दूसरी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित सीमा दी गई थी. लेकिन भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है. बताया कि अगर सात दिसंबर तक स्वत: अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आठ दिसंबर को भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराने में हुए व्यय राशि की वसूली अतिक्रमण करने वाले से वसूली जायेगी.