पाकुड़ : सिविल कोर्ट पाकुड़ के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के मामले में झिकरहट्टी निवासी बच्चु कुनाई, समीर कुनाई और निभिल कुनाई को जुर्म में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में अभियुक्तों को पढ़ कर सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गयी. अर्थदंड की राशि जमा होने पर मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया गया.
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हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
पाकुड़ : सिविल कोर्ट पाकुड़ के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के मामले में झिकरहट्टी निवासी बच्चु कुनाई, समीर कुनाई और निभिल कुनाई को जुर्म में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में अभियुक्तों को पढ़ कर […]
हत्या मामले में…
क्या था मामला : मृतक बाया कुनाई के पुत्र पार्थ कुनाई के लिखित बयान पर मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के मुताबिक दिनांक 6 सितंबर 2009 को गली बंद करने के मामले में अभियुक्तों के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों से पत्थरबाजी भी की गयी. जिसमें बाद में सभी अभियुक्त ने बाया कुनाई को पकड़ कर पत्थर व लात-घूंसा से मार कर जख्मी कर दिया था. जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान ही मृतक की मौत हो गयी. घटना को लेकर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 181/09 भादवि की धारा 341, 323, 324, 325, 326, 307/34 के तहत दर्ज की गयी.
परंतु अनुसंधान के बाद अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध भादवि की धारा 302/34 के तहत अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. जिसका सत्र विचारण वाद संख्या 234/09 हुआ. विचारण में कुल 12 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया. जिसने घटना का समर्थन किया. इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बचाव पक्ष की ओर से विनय कुमार भगत तथा अभियोजन पक्ष की ओर से पवन कुमार टोप्पो ने अपनी दलील रखी.
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