पाकुड़ : किशोर न्यय बोर्ड पाकुड़ में लंबित जीआर वाद संख्या 410/11 पाकुड़ महिला कांड संख्या 30/11 के आरोपित किशोर अमित कुमार साहा पिता भरत साह मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के बहिरग्राम निवासी को भादस की धारा 498/ए के आरोप में दोष सिद्ध किया गया और एक वर्ष की सजा सुनाई गई.
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी श्री मुकुलेश चंद्र नारायण ने अपने निर्णय में कहा कि एक वर्ष तक शीतला मंदिर पाकुड़ में दो घंटा सुबह व एक घंटा शाम को नित्य दिन साफ-सफाई और बागवानी का काम किया करेंगे. दोषी किशोर पर उनकी पत्नी मिनी कुमारी प्रमाणिक पिता सुनील प्रमाणिक बहिरग्राम निवासी ने मारपीट करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने फर्द बयान में उल्लेख किया था कि घटना से चार माह पूर्व प्रेम प्रसंग में अमित के साथ तारापीठ मंदिर में हिंदू रिति-रिवाज के साथ शादी हुई थी.
शादी के बाद 15 दिन ठीक-ठाक रखा उसके बाद प्रताड़ित किया जाने लगा व 50 रुपये नगद व एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांग करने लगा. जिसका विरोध किया तो अमित और उनके माता-पिता ने सूचिका साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया. सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि सूचिका ने अपने फर्द बयान में अपनी उम्र 19 वर्ष लिखाती है, वहीं दोषी करार किशोर का जन्मतिथि 15 फरवरी 1995 है व सूचिका ने सारे तथ्य को जानते हुए भी एक किशोर के साथ शादी की थी. कानून किशोर के शादी को सख्त मना करता है. लेकिन फिर किस परिस्थिति में मंदिर के पुजारियों ने एक किशोर के साथ सूचिका शादी संपन्न कराया. हमारा समाज आज भी बाल विवाह को किसी न किसी रूप से कानून को नजर अंदाज कर शादी करने को प्रेरित कर रहे हैं.