मामला खनन पट्टा अवधि खत्म होने का
पाकुड़ : अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद शर्मा पंकज ने जिले के 17 पत्थर व्यवसायियों से खनन पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद भी पत्थर का उत्खनन किये जाने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है.
एसडीओ श्री पंकज ने बताया कि पाकुड़ अंचल के विभिन्न मौजों में अवैध उत्खनन किये जाने की शिकायत मिली थी. उन्होंने बताया कि खनन पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी नवीकरण बिना कराये पत्थर उत्खनन को लेकर मेसर्स रॉकी इंटरनेशनल, अजहर स्टोन वर्क, शिवशंकर स्टोन वर्क, झारखंड स्टोन वर्क, सिदो-कान्हू स्टोन वर्क, मेद स्टोन वर्क, मो जाकीर हुसैन, भजन स्टोन वर्क, विमल कुमार केडिया, जमीरूल हक, मनोज घोष, संजय कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र चौधरी, मेसर्स क्वालिटी ब्लैक स्टोन, हीरा लाल भगत, अलीमुर्तजा खान, जोगानंद प्रसाद आदि पत्थर व्यवसायियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है.
पत्थर व्यवसायियों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. उन्होंने बताया कि सहायक खनन पदाधिकारी के पत्रंक 1358/एम, 12 अक्तूबर 2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खान आयुक्त के न्यायालय द्वारा उक्त सभी खनन पट्टेधारियों के पत्थर उत्खनन कार्य पर रोक लगायी गयी है.