हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Updated at : 26 Jan 2018 4:51 AM (IST)
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हत्यारे पति को आजीवन कारावास

पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सत्र विचारणवाद संख्या 21/2017, जीआर नंबर 725/2016 पाकुड़िया थाना कांड संख्या 43/16 के मामले के मुख्य आरोपी अभियुक्त ललित किस्कू को अपनी पत्नी के हत्या के मामले में दोषी करार ठहराते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. […]

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पाकुड़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने सत्र विचारणवाद संख्या 21/2017, जीआर नंबर 725/2016 पाकुड़िया थाना कांड संख्या 43/16 के मामले के मुख्य आरोपी अभियुक्त ललित किस्कू को अपनी पत्नी के हत्या के मामले में दोषी करार ठहराते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

साथ ही अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विदित हो कि मामला पाकुड़िया थाना अंतर्गत मोहुलपहाड़ी की है. सूचिका सीजन सोरेन (मृतका की बहन) के मुताबिक उनकी बहन नीरू की शादी मोहुलपहाड़ी निवासी ललित किस्कू के साथ घटना से 4 वर्ष पूर्व संथाली रीति-रिवाज के मुताबिक हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से ही पारिवारिक झगड़ा और विवाद होने लगा. 11 अक्तूबर 2016 की शाम 5:00 बजे मीरू का झगड़ा उसके सास के साथ हो रहा था इसी दौरान ललित किस्कू पहुंचा और गुस्से में आकर अपनी पत्नी मीरू के साथ लाठी डंडा से मारपीट करने लगा उसके बाद उसे जमीन पर पटक कर गला दबाकर उसे मार दिया.

इस मामले में जांचोपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा धारा 302 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसका विचारण प्रारंभ हुआ. विचारण में डॉक्टर सहित कुल 8 गवाहों का प्रतिपरीक्षण हुआ. दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त को खुले न्यायालय में भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध करार ठहराते हुए अभियुक्त को खुले न्यायालय में सजा पढ़ कर सुनाया गया.

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