अवैध विस्फोट व प्रदूषण मामले में पत्थर व्यवसायी को नोटिस

Published at :23 Mar 2014 4:31 AM (IST)
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अवैध विस्फोट व प्रदूषण मामले में पत्थर व्यवसायी को नोटिस

पाकुड़ : हिरणपुर प्रखंड के महारो स्थित मिनरल देव कंपनी के प्रोपराइटर अनूप सिन्हा विश्वास को अवैध विस्फोट व प्रदूषण को लेकर एसडीओ विद्यानंद शर्मा पंकज ने भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर उत्खनन कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया. यह कार्रवाई मंझलाडीह पंचायत के मुखिया कारमेला टुडू व […]

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पाकुड़ : हिरणपुर प्रखंड के महारो स्थित मिनरल देव कंपनी के प्रोपराइटर अनूप सिन्हा विश्वास को अवैध विस्फोट व प्रदूषण को लेकर एसडीओ विद्यानंद शर्मा पंकज ने भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर उत्खनन कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया. यह कार्रवाई मंझलाडीह पंचायत के मुखिया कारमेला टुडू व ग्रामीणों के लिखित शिकायत के आलोक में किया गया है.

एसडीओ ने बताया कि अनूप को दांग संख्या 247 पी, 48, 49, 50, 51 व 359 के कुल रकवा 2.50 एकड़ भूमि पर पत्थर उत्खनन के लिए पट्टा दिया गया है. लेकिन इनके द्वारा बिना प्रदूषण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना ही पत्थर उत्खनन किया जा रहा है. एसडीओ ने बताया कि ग्रामीणों के शिकायत पर पट्टाधारी को 31 मार्च तक कारणपृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

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