लोहरदगा : पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर एलजीएसएस सभागार में जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के लिए बनाये गये अधिनियम की जानकारी दी गयी.
उन अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की स्थिति की जानकारी भी दी गयी. भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में अंतर से होनेवाली खतरे से भी अवगत कराया गया. मौके पर सिविल सजर्न डॉ एमएम सेनगुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या गंभीर अपराध है. लिंग भेद की सोचवाले रुढ़िवादी व्यवस्था को मिल कर दूर करना होगा. उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रसव पूर्व लिंग की जांच करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
डॉ अखिलेश प्रसाद ने कहा कि गैर पंजीकृत मशीन एवं संस्था में जांच कराना, संस्थान का रिकार्ड व्यवस्थित न होना आदि मामले पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के दायरे में आयेंगे. मौके पर डॉ एसएन झा, डॉ अखिलेश प्रसाद, डॉ एरोन तिग्गा, सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी, सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालक सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे.