लोहरदगा : मंडल कारा परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल पीएलवी का पांच दिवसीय प्रशिक्षण का उदघाटन किया गया. मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव लक्ष्मीकांत ने पारा लीगल वोलिंटियर्स के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार से बतलाया. कहा कि समाज के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक है.
जिससे अपराध को नियंत्रित करने में मदद मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में गरीब, असहाय पीड़ित लोग को विधिक सेवाएं एवं सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है. पारा लीगल वोलिंटियर का यह कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करते हुए लोगों में जागरूकता लाये.
प्रशिक्षण के दौरान जिन विचाराधीन कैदियों का एक साल से ऊपर हो गया है उनके परिवारवालो को भी सुविधा देने पर भी चर्चा की गयी. प्रशिक्षण में संविधान, मौलिक अधिकार, मेडिएशन, लोक अदालत, प्री बारगेनिंग, एसिड अटैक, बाल अपराध आदि विषयो पर प्रशिक्षण दिया जायेगा. मौके पर प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राज कल्याण, जेलर लवकुश कुमार, प्रशिक्षक पैनल अधिवक्ता विपिन बिहारी दुबे, विक्रम कुमार, शशांक कुमार, सहित जेल कर्मी, पीएलवी, प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे.